| 1. | शून्य विवाह और हिन्दू विवाह अधिनियम से शासित व्यक्ति
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| 2. | अकृत और शून्य विवाह से कोई अधिकार या कर्तव्य उत्पन्न नहीं होते
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| 3. | शून्य विवाह की परिस्थितियों में अनेक अपराध घटित हो सकते हैं और उन के लिए दंड निर्धारित हैं।
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| 4. | शून्य विवाह पिछली पोस्ट में मैं ने बताया था कि हिन्दू विवाह अधिनियम में सपिंडों और प्रतिबंधित संबंधों में विवाह वर्जित हैं।
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| 5. | विधि विशेषज्ञ दिनेशराय द्विवेदी जी ने शून्य विवाह और हिन्दू विवाह अधिनियम से शासित व्यक्ति के बारे में जानकारी तीसरा खंबे पर दी है.
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| 6. | ऐसे विवाहों को इस अधिनियम की धारा 11 के द्वारा शून्य विवाह घोषित किया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी पक्ष द्वारा
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| 7. | कृपया बताने की कृपा करें कि कोई दो व्यस्क इस प्रकार की शून्य विवाह करना चाहे तो क्या उसे शादी करने से जबरन रोका भी जा सकता है?
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